अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि दायर शपथपत्र में थाना प्रभारी ने कोयला रिलीज करने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है. ट्रक रिलीज करने के संबंध में जानकारी दी गई है. अदालत ने कहा कि उनसे कोयला रिलीज करने की जानकारी मांगी गई थी. इतना ही नहीं, 4 अगस्त को शपथ पत्र दायर करने को कहा गया था लेकिन शपथ पत्र 23 सितंबर को दायर किया गया. विलंब से शपथ पत्र दायर करने पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने धनबाद एसएसपी, सराय ढेला थाना प्रभारी को स शरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी.
H C का आदेश, धनबाद के SSP सशरीर 19 अक्टूबर को हाजिर हो, जानिए क्या है पूरा मामला
Order of HC, SSP of Dhanbad to appear physically on October 19, know what is the whole matter
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