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Diwali में सिर्फ दो घंटे की जा सकेगी आतिशबाजी, उल्लंघन पर जुर्माना व एक साल तक की कैद!

Fireworks can be done only for two hours in Diwali, fine for violation and imprisonment up to one year!

16 October 2022

/ by Uday Bharat


रांची : दीपावली का त्योहार पूरे देश में इस वर्ष 25 अक्टूबर को मनाया जायेगा. इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है. वहीं, इस बार झारखंडवासी दीपावली में रातभर आतिशबाजी नहीं कर पाएंगे. बम फोड़ने या आतिशबाजी करने को लेकर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने राज्य के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है. जारी गाइडलाइन्स के अनुसार झारखंडवासी रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी कर सकते हैं. बता दें कि पर्षद ने एनजीटी के 1 दिसंबर 2020 को दिए गए आदेश का हवाला देते हुए यह निर्देश दिया है.


125 डेसिबल से कम आवाज वाले पटाखें ही बिकेंगे

दरअसल, पर्षद के सदस्य सचिव यतीन्द्र कुमार दास ने सभी जिले के डीसी और एसपी को पत्र भेजकर इसके बारे में अवगत करा दिया गया है. पर्षद ने पटाखे फोड़ने के अलावा, उनकी आवाज पर भी निर्देश जारी किया है. जिलों में 125 डेसिबल से कम आवाज वाले पटाखा की ही बिक्री की जा सकेगी.

10 बजे के बाद आतिशबाजी करने पर जुर्माना

वहीं, पर्षद ने सभी डीसी और एसपी को इसे सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, रात्रि 10 बजे के बाद आतिशबाजी करने वालों पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज करेगी. निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर 200 से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा और एक महीने की सजा भी हो सकती है. पर्षद के आदेश के बाद रांची डीसी ने साफ तौर पर कहा कि जिले में जितने भी पटाखा विक्रेताओं को लाइसेंस दिए जाएंगे उनसे शपथ पत्र लिया जाएगा कि वे 125 डेसिबल तक के पटाखा की ही बिक्री करेंगे, प्रशासन की एक टीम पटाखा दुकानों की रैंडम जांच भी करेगी.

छठ, क्रिसमस और नव वर्ष के लिए के लिए भी निर्देष

दीपावली के अलावा पर्षद ने छठ महापर्व, क्रिसमस और नव वर्ष के लिए भी निर्देश जारी किया है. छठ में सुबह 6 से 8 बजे तक और क्रिसमस और नव वर्ष पर सिर्फ 35 मिनट तक ही आतिशबाजी कर सकेंगे. दोनों दिन लोग रात 11.55 से रात 12.30 बजे तक ही आतिशबाजी कर सकेंगे.

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