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कोरोना को लेकर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा प्रवासी मजदूरों के आगमन और उनकी जांच का पूरा ब्योरा

High court strict about Corona, demands full details of arrival and investigation of migrant laborers from government

27 May 2020

/ by Uday Bharat

DESK :  राज्य में अब तक कितने प्रवासी मजदूर आए हैं और कितनों की कोरोना जांच हुई है. इनकी जांच की क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है. इसका पूरा ब्योरा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा है. इसके लिए कोर्ट ने राज्य सरकार को 29  मई  तक का समय दिया है.

दरअसल झारखंडहाईकोर्ट ने कोरोना से निपटने के लिए दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए सरकार से प्रवासी मजदूरों की जांच का ब्योरा मांगा. सरकार को यह बताने के लिए कहा है कि राज्य में अब तक कितने प्रवासी मजदूर आए हैं और कितनों की कोरोना जांच हुई है. इनकी जांच की क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश भी कोर्ट में पेश करने का निर्देश जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने दिया.

कोर्ट ने सरकार को राजधानी के हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी की पूरी रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने पूछा है कि हिंदपीढ़ी की आबादी कितनी है और अब तक कितने लोगों की कोरोना की जांच की गई. 29 मई तक दोनों मामलों की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है.

गौरतलब है कि इस मामले में कोर्ट ने पूर्व में सरकार से राज्य में कोरोना से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदम की जानकारी मांगी थी. जिसमें सरकार की ओर से बताया गया था कि जांच में तेजी लायी गयी है. जांच केंद्रों की संख्या बढ़ गयी है और पहले से अधिक जांच हो रही है.

राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि केंद्र सरकार से संसाधन मिल रहे हैं और कुछ और संसाधनों की मांग की गयी है. इस पर कोर्ट ने सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था.

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