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लॉकडाउन 2.0 में इन कामों को करने में छूट का एलान, गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन

Home Ministry released guidelines for exemption to do these tasks in Lockdown 2.0

15 April 2020

/ by Uday Bharat

DESK: देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है. हालांकि लॉकडाउन पार्ट-2 को लेकर सरकार ने कुछ कामों की छूट दिये जाने का एलान किया है. इस बावत गृह मंत्रालय की ओर से आज गाइडलाइन जारी की गई है.

गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक, न तो प्लेन चलेंगी और न ही मेट्रो या बस. पहले से जिन्हें छूट मिली है, वह जारी रहेगी.

गृह मंत्रालय की ओर से चीफ सेक्रेट्री और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए गाइडलाइन में कहा गया है कि कृषि से जुड़े कामों के लिए रियायत दी जाएगी. मनरेगा के तहत काम होगा. वहीं, औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी. सभी तरह के परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी. सावर्जनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

आइए जानते ही किस-किस काम की होगी इजाजत...
कृषि से जुड़े कामों में रियायत
केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कृषि से जुड़े कामों को इजाजत दे दी है. किसानों को अपनी फसल काटने और बुवाई करने की छूट दी गई है. साथ ही एजेंसियों को किसानों की उपज खरीदने की इजाजत दी गई है. मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत दी गई है.
मनरेगा और कंस्ट्रक्शन वर्क को इजाजत
केंद्र ने मनरेगा के तहत कार्यों को जारी रखने का निर्देश दिया है. सोशल डिस्टेनसिंग बनाए रखने की अपील की गई है. इसके साथ राज्य सरकार की ओर किए जा रहे कंट्रक्शन वर्क में भी रियायत दी गई है.
20 अप्रैल के बाद सशर्त मिलेगी रियायत
जिन इलाकों में कोरोना के मामले नहीं आएंगे, उन्हें रियायत मिल सकती है. इसकी समीक्षा 20 अप्रैल तक की जाएगी. इस समीक्षा के बाद कुछ इलाकों में मामूली रियायत दी जाएगी. रियायत देने से पहले राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन के पालन के सारे उपाय किए जाएंगे, ताकि ऑफिस, वर्कप्लेस, फैक्ट्री या संस्थानों में सोशल डिस्टेनसिंग का पालन हो.
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