नई दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप मामले के चारों दोषियों के लिए नया डेथ वारंट जारी कर दिया है. अब इनको 20 मार्च को सुबह 5.30 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा. नया डेथ वारंट जारी करने को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह ने बताया कि गुरुवार को होने वाली सुनवाई को लेकर उन्हें तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से कोई नोटिस नहीं दिया गया. इस पर तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि नोटिस 4 मार्च को ई-मेल कर दिया गया था. आपको बता दें कि निर्भया कांड के चारों दोषियों के खिलाफ चौथी बार डेथ वारंट जारी किया गया है. इससे पहले 3 मार्च को फांसी देने का आदेश दिया गया था, लेकिन दोषी पवन की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित होने की वजह से इस दिन फांसी नहीं दी जा सकी.
निर्भया की मां बोलीं- जीत उसी दिन, जिस दिन फांसी
पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से निर्भया गैंगरेप और मर्डर मामले में चारों दोषियों के खिलाफ चौथी बार डेथ वारंट जारी किया गया है. इस पर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि चौथी बार डेथ वारंट जारी हुआ है. अब उनके पास कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है, लेकिन जब तक फांसी नहीं होती हमलोग लड़ने के लिए तैयार हैं. जीत तो उसी दिन होगी, जिस दिन चारों दोषियों को फांसी होगी.
दोषियों के सभी कानूनी विकल्प खत्म
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जज ने दोषियों के वकील से पूछा यह सवाल
दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह ने दोषी अक्षय से भी मिलने की इच्छा जताई. उन्होंने बताया कि उसने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल की है, जिसकी स्थिति फिलहाल साफ नहीं है. इसपर जज ने एपी सिंह से पूछा कि राष्ट्रपति के समक्ष दूसरी दया याचिका की स्थिति क्या है? इस पर दोषी अक्षय के वकील ने बताया कि उनके पास जेल की ओर से दी गई 25 फरवरी की रिसीविंग है. उन्होंने बताया कि वह दोषी अक्षय से मिलना चाहते हैं, ताकि आगे क्या किया जाए इसपर चर्चा किया जा सके.
आपको बता दें कि इससे पहले निर्भया केस में तिहाड़ जेल ने पटियाला हाउस कोर्ट को लिखित अर्जी देकर बताया था कि दोषी पवन की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दी है. ऐसे में 2 मार्च को डेथ वारंट पर लगाए गए स्टे की अब कोई जरूरत नहीं है. इसके बाद कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की तारीख तय की थी.

