UB DESK : पिस्तौल दिखाकर नाबालिग भांजी को अपनी हवश का शिकार बनान वाले शख्स की अब आखिरी सांस तक जिंदगी सलाखों के पीछे कटेगी. नाबालिग के साथ पिस्तौल की नोक पर दुष्कर्म करने, अश्लील फोटो खींचने एवं शादी के बाद उसका वैवाहिक जीवन बर्बाद करने शख्स को पोक्सो की विशेष अदालत ने गुरुवार को मौत तक जेल में रहने की सजा सुनाई है. साथ ही दो लाख पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे आठ साल तीन महीने अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी. अदालत ने बलात्कार एवं पोक्सो एक्ट की दो धाराओं में मौत तक जेल में रहने की सजा सुनायी है. अर्थात अभियुक्त की मौत होने के बाद ही उसका शव जेल से बाहर निकलेगा.
क्या था पूरा मामला
दरअसल रांची के बुंडू थाना में 16 मई 2018 को दुष्कर्म की नामजद प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. पीड़िता ने अपने चाची के भाई के उपर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था.
पीड़िता ने अपने आरोप में कहा था कि उसके चाचा का निधन 2007 में हो गया था, जिसमें उसकी चाची का भाई इंद्रजीत जायसवाल भी बुंडू स्थित आवास आया था. इसके बाद नवंबर 2011 में जब वह आया तो पीड़िता के शरीर को जबरदस्ती टच करने लगा. उस समय वह 13 साल की थी.
पीड़िता 16 साल की हुई तो अभियुक्त ने जुलाई 2015 में उसकी चाची के कमरे में पिस्तौल की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया. साथ ही अश्लील फोटो लिया. इसके बाद वह लगातार अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर डाल देने का भय दिखाकर दुष्कर्म करता रहा. पीड़िता मैट्रिक पास करने के बाद जब रांची पढ़ने आयी तो वहां भी दुष्कर्म करता रहा.
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शादी के बाद भी करता था परेशान
28 अप्रैल 2018 को उसकी शादी हुई. शादी के दूसरे दिन भी वह परेशान करने लगा. मना करने पर उसने पीड़िता के पति के मोबाइल पर उसकी अश्लील फोटो डाल दी, जिससे पीड़िता का वैवाहिक जीवन बर्बाद हो गया. इसके बाद वह थाना पहुंची.
मामला दर्ज होने के बाद आरोपी को पुलिस ने 27 जून 2018 को गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह जेल में ही है.

