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डॉन सुजीत सिन्हा और उसके गुर्गे महाकाल को आजीवन कारावास की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना

Don Sujit Sinha and his henchman Mahakal sentenced to life imprisonment, fined Rs 10,000

15 February 2020

/ by Uday Bharat

पलामूः कुख्यात डॉन सुजीत सिन्हा और प्रदीप तिवारी उर्फ महाकाल को पलामू कोर्ट ने हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सुजीत सिन्हा और प्रदीप तिवारी को मई 2016 में हुए राजकुमार सिंह उर्फ नन्हकू सिंह हत्याकांड मामले में सजा सुनाई है और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

बता दें कि नन्हकू सिंह की मेदिनीनगर के आबादगंज रेलवे क्रोसिंग के पास दिनदहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. मामले में नन्हकू के भाई के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी. पुलिस ने मामले में कोर्ट से स्पीडी ट्रायल का आग्रह किया था, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सुजीत सिन्हा और प्रदीप तिवारी को सजा सुनाई है.
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सुजीत सिन्हा फिलहाल जमशेदपुर जेल में बंद है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट ने उसे सजा सुनाई है. सुजीत पर रांची, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़, लातेहार समेत कई जिलों में मामले दर्ज हैं. पलामू में सुजीत सिन्हा पर 32 से अधिक मामले दर्ज हैं. हाल के दिनों में उसके कई वीडियो वायरल हुए थे जिसमें उसके गुर्गे कोल माफिया से रंगदारी मांगते हुए नजर आएं हैं. सुजीत सिन्हा गिरोह का सम्बंध नक्सली संगठन जेजेएमपी और टीएसपीसी के साथ भी है.
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