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गांव की सरकार की अधिसूचना जारी, राज्य में आचार संहिता लागू, चार चरणों में होंगे चुनाव

Notification of village government issued, code of conduct implemented in the state, elections will be held in four phases

09 April 2022

/ by Uday Bharat

रांची:  झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की घोषणा हो गई है. इस घोषणा के साथ ही राज्य में आचार संहिता भी लागू हो गई है. इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉफ्रेंस किया. राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने बताया कि झारखंड में चुनाव कोविड की वजह से विलम्ब हुआ है.

उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में 01 जनवरी 2022 तक जिन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है. वह ही इस मतदान में हिस्सा ले सकेंगे. राज्य में 1 करोड़ 96 लाख 504 मतदाता है. जिसके लिए 53480 मतदान केंद्र बनाया गया है. सभी मतदान केंद्र पर व्यवस्था की देख-रेख उपायुक्त के जिम्मे होगी. उन्होंने बताया कि चुनाव मतपेटी से कराया जाएगा. इसके लिए 98181 बड़ी मतपेटी 39300 छोटी मतपेटी की व्यवस्था की जाएगी. सभी प्रत्याशी को शपथ पत्र देना अनिवार्य है. घोषणा पत्र में सभी कॉलम भरना अनिवार्य है. अगर ऐसा नहीं किया जाएगा. तो उम्मीदवारों का नामांकन स्क्रूटनी के दौरान रद्द कर दिया जाएगा.

उन्होंने ये भी कहा कि सभी आयोजन की वीडियोग्राफी की जाएगी. प्रचार अभियान सहित रैली और सभा की भी वीडियोग्राफी करायी जाएगी. उन्होंने कहा कि विडियोग्राफी के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी इसकी व्यवस्था करेंगे.    

उन्होंने अपील की है कि मतदाता बिना किसी भय के केंद्र पहुंच कर मतदान करे. उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल के जवानों को लगाया जाएगा. अनु. जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी भी मतदाता को मतदान के लिए दबाव नही दिया जाएगा. ऐसा करने पर छह वर्ष की जेल हो सकती है.उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने को कटिबद्ध है.

चुनाव में कौन कितना करेगा खर्च

चुनाव के समय ग्राम पंचायत अधिकतम 14000, मुखिया 85 हजार, पंचायत समिति 71 हजार, जिला परिषद 2 लाख 14 हजार रुपए ही खर्च कर सकते हैं. इसपर निगरानी रखने के लिए टीम गठित किया जाएगा. उत्पाद विभाग और पुलिस चुनाव के समय सभी लोगो पर नजर रखेगी. कहीं से भी शराब और अन्य सामान पडकने पर कार्रवाई की जाएगी. किसी भी अधिकारी द्वारा चुनाव में कोताही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

आदर्श आचार संहिता लागू पंचायत क्षेत्रो में लागू कर दिया गया. यह केंद्र और राज्य पर भी लागू होगा. जो केंद्र की पुरानी योजना है वह इसके दायरे में नहीं आएगी. इसका उलंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. चुनाव में नई बाद गजट 685 के निर्देश के आलोक में महिला और पुरूष सीट को जनरल माना जायेगा. चुनाव मतगणना का कार्य पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद ही पूरी हो जाएगा. चार चरण 14 मई 19, 24 और 27 पहला चरण का सूचना का प्रकाशन 16 मार्च को निकाल दिए जायेंगे. 23 तक नाम निर्देश तिथि होगी. नाम निर्देशन कि तिथि 11 बजे से 4 बजे तक होगी. नाम वापस लेने की तिथि 27 अप्रैल  है. मतगणना 17,22 और 31 मई को किया जाएगा.

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