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BIG BREAKING : अवैध खनन मामला में सीएम हेमंत, पंकज मिश्रा और खनन सिंडीकेट के खिलाफ जल्द दे सकते हैं FIR के आदेश

BIG BREAKING: FIR can be ordered soon against CM Hemant, Pankaj Mishra and mining syndicate in illegal mining case

10 December 2022

/ by Uday Bharat


यूबी डेस्क :
 झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जल्द ही खनन घोटाले में संलिप्त खनन माफियाओं के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश झारखंड पुलिस को दे सकते हैं. इसके साथ ही सीएम इन खनन माफियाओं का साथ देने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दे सकते हैं. इससे सीएम हेमंत के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.


सीएम से ईडी कर चुकी है पूछताछ

दरअसल, पंकज मिश्रा सीएम हेमंत का विधायक प्रतिनधि है. इसके साथ ही राज्य में हुए 1000 करोड़ के खनन घोटाले का मुख्य आरोपी भी है. उससे सीएम हेमंत के संबंध किसी से छिपे नहीं है. पंकज मिश्रा के पास से ईडी को सीएम के साइन किए हुए ब्लैंक चेक और पासबूक भी बरामद हुए थे. इसके चलते सीएम की भी खनन घोटाले में संलिप्तता की खबरें चली थी. ईडी ने भी सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी. ये पूछताछ करीब 10 घंटे चली थी. इसे सीएम हेमंत की बहुत बदनामी हुई थी. सीएम को भी इस बात की खबर है. ऐसे में सीएम अपने ऊपर से ये दाग मिटाना चाहते होंगे. इसी कड़ी में सीएम हेमंत ये फैसला ले सकते हैं.   

बाबूलाल मरांडी ने किया ट्वीट

दरअसल, सीएम हेमंत खनन सिंडीकेट के खिलाफ जल्द FIR दर्ज करा सकते हैं, इसका अंदेशा बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के एक ट्वीट के बाद उठना शुरू हो गया. बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर हेमंत सोरेन को कहा कि खनन लूट गुनाहगारों पर भी कार्रवाई का मज़ाक़ कर लीजिए. जिसके बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या सच में सीएम हेमंत ऐसी कोई कार्रवाई करने वाले हैं.

बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट में लिखा कि “मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जीआपने पत्थर-बालू की चोरी रोकने का जैसा मज़ाक़िया भाषण दिया हैवैसे ही लगे हाथ पूजा सिंघल और साहिबगंज के 1000 करोड़ खनन लूट गुनाहगारों पर भी कार्रवाई का मज़ाक़ भी कर ही दीजिये. कह देने में क्या नुक़सान हैकोई थोड़े न आपके कहने भर से कार्रवाई हो जायेगा?

इस ट्वीट के बाद तो सवाल उठना लाजिमी था. अगर बाबूलाल मरांडी के इस ट्वीट में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो जल्द ही सीएम हेमंत पंकज मिश्रा समेत खनन सिंडीकेट के खिलाफ FIR के आदेश दे सकते हैं.

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