नई दिल्ली : मोबाइल नंबर को पोर्ट कराने का तरीका अब बदलने वाला है. टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) नंबर पोर्ट करने के लिए नए नियम लागू करने वाली है. नए नियम के तहत नंबर पोर्ट करने के लिए यूनीक पोर्टिंग कोड जेनरेट करने की जरूरत पड़ेगी. 16 दिसंबर से नए नियम लागू होने के बाद एक सर्विस एरिया के यूजर तीन कामकाजी दिन में अपने नंबर को पोर्ट कर सकेंगे. वहीं, एक सर्कल से दूसरे सर्कल में नंबर पोर्ट कराने के लिए 5 कामकाजी दिन का वक्त लगेगा.
3 तीन में PORT होगा मोबाइल नंबर, नया नियम
Now in 3 days PORT will be mobile number. New rule
नई दिल्ली : मोबाइल नंबर को पोर्ट कराने का तरीका अब बदलने वाला है. टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) नंबर पोर्ट करने के लिए नए नियम लागू करने वाली है. नए नियम के तहत नंबर पोर्ट करने के लिए यूनीक पोर्टिंग कोड जेनरेट करने की जरूरत पड़ेगी. 16 दिसंबर से नए नियम लागू होने के बाद एक सर्विस एरिया के यूजर तीन कामकाजी दिन में अपने नंबर को पोर्ट कर सकेंगे. वहीं, एक सर्कल से दूसरे सर्कल में नंबर पोर्ट कराने के लिए 5 कामकाजी दिन का वक्त लगेगा.

